देश के बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बीमा नियामक IRDAI ने दो प्रमुख कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाते हुए उनकी नई शाखाएं खोलने पर 6 महीने की रोक लगा दी है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने स्वास्थ्य एवं साधारण बीमा क्षेत्र की दो प्रमुख कंपनियों—निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस (Niva Bupa Health Insurance) और एको जनरल इंश्योरेंस (Acko General Insurance) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित प्रबंधन व्यय (Expenses of Management – EoM) की सीमा का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। इसके तहत दोनों कंपनियों को आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए 19 अगस्त से आगामी छह महीने तक कोई भी नया व्यावसायिक कार्यालय या नई शाखा खोलने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नियामक द्वारा की गई ऑफ-साइट निगरानी और जांच रिपोर्ट के अनुसार, निवा बूपा का वास्तविक प्रबंधन खर्च ₹2,652.12 करोड़ रहा, जबकि इसकी अनुमेय सीमा ₹2,403.75 करोड़ निर्धारित थी, जिसके चलते कंपनी ने ₹248.37 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। इसी प्रकार, एको जनरल का अनुमेय व्यय ₹650.37 करोड़ तय था, लेकिन कंपनी ने ₹985.15 करोड़ खर्च किए, जो तय सीमा से ₹334.78 करोड़ अधिक है।
IRDAI ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई ‘आईआरडीएआई (इंशोरर्स के प्रबंधन व्यय एवं कमीशन) विनियम, 2024’ के तहत की गई है। प्रबंधन व्यय में मुख्य रूप से परिचालन लागत और वितरण खर्च शामिल होते हैं। नियामक के अनुसार, कंपनियों के लिए इन सीमाओं का पालन करना अनिवार्य है ताकि पॉलिसीधारकों से जुटाए गए प्रीमियम का बड़ा हिस्सा फिजूलखर्ची में जाने के बजाय पर्याप्त बीमा सुरक्षा प्रदान करने और दावों (Claims) के समय पर निपटारे के लिए सुरक्षित रहे।
